संविधान का भाग 1 और भाग 2
भाग 1 – संघ और उसका राज्यक्षेत्र
अनुच्छेद 1 से 4
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अनुच्छेद 1 – भारत, राज्यों का संघ
- भारत का नाम – India / Bharat
- भारत का गठन – राज्यों का संघ (Union of States)
- राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और उनके क्षेत्रों का उल्लेख।
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अनुच्छेद 2 – नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
- संसद नए राज्य को संघ में प्रवेश करा सकती है या नया राज्य बना सकती है।
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अनुच्छेद 3 – राज्यों का निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन
- संसद राज्य की सीमाओं, क्षेत्रफल, नाम आदि में परिवर्तन कर सकती है।
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अनुच्छेद 4 – नए राज्यों के निर्माण एवं सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित कानून
- अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों में आवश्यक संशोधन।
भाग 2 – नागरिकता
अनुच्छेद 5 से 11
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अनुच्छेद 5 – संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता
- 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन होंगे, इसकी परिभाषा।
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अनुच्छेद 6 – पाकिस्तान से आए कुछ लोगों के नागरिकता अधिकार।
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अनुच्छेद 7 – पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान।
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अनुच्छेद 8 – भारत से बाहर बसे भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता।
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अनुच्छेद 9 – किसी अन्य देश की नागरिकता लेने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त होना।
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अनुच्छेद 10 – नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता।
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अनुच्छेद 11 – संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार।
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