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पोषक तत्व (Nutrients) की संपूर्ण जानकारी हिंदी में - विटामिन, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के कार्य, स्रोत और कमी से रोग। FOR SSC RRB EXAM

पोषक तत्व (Nutrients) Topic For ssc rrb Exam पोषक तत्व (Nutrients) की संपूर्ण जानकारी हिंदी में - विटामिन, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के कार्य, स्रोत और कमी से रोग। FOR SSC RRB EXAM पोषक तत्व क्या हैं? पोषक तत्व वे रासायनिक पदार्थ हैं जो भोजन में पाए जाते हैं और शरीर की वृद्धि, विकास, ऊर्जा उत्पादन और रखरखाव के लिए आवश्यक होते हैं। ये शरीर के सामान्य कार्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोषक तत्वों का वर्गीकरण पोषक तत्वों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: 1. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स (Macronutrients) - वृहत पोषक तत्व ये बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं: (A) कार्बोहाइड्रेट (Carbohydrates) परिभाषा: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने कार्बनिक यौगिक जो शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। रासायनिक सूत्र: (CH₂O)n या Cx(H₂O)y प्रकार: सरल शर्करा (Simple Sugars): ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज जटिल कार्बोहाइड्रेट: स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन मुख्य स्रोत: चावल, गेहूं, आलू, मक्का, फल, शहद कार्य: शरीर को ऊर्जा प्रदान करना (1 ग्राम = 4 किलोकैलोरी) ...

Parts of Indian constitution - भारतीय संविधान के भाग



भारतीय संविधान के भाग – संक्षेप में

भाग संख्या      नाम अनुच्छेद          विषय
भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1–4                                                       भारत का नाम, संघीय ढांचा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का क्षेत्रफल एवं गठन
भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5–11 प्रारंभिक नागरिकता, संसद की नागरिकता पर शक्ति
भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12–35 नागरिकों के मूल अधिकार
भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) अनुच्छेद 36–51 सरकार के लिए दिशा-निर्देश
भाग 4A मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A नागरिकों के कर्तव्य
भाग 5 संघ अनुच्छेद 52–151 राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, CAG
भाग 6 राज्य अनुच्छेद 152–237 राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय
भाग 7 (हटा दिया गया) अनुच्छेद 238 7वाँ संशोधन द्वारा हटाया
भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239–242 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन
भाग 9 पंचायत अनुच्छेद 243–243O पंचायत व्यवस्था
भाग 9A नगरपालिकाएँ अनुच्छेद 243P–243ZG शहरी निकाय
भाग 9B सहकारी समितियाँ अनुच्छेद 243ZH–243ZT सहकारी समितियों का प्रबंधन
भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र अनुच्छेद 244–244A विशेष प्रावधान
भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245–263 विधायी, प्रशासनिक संबंध
भाग 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद अनुच्छेद 264–300A वित्तीय मामले
भाग 13 भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301–307 आर्थिक एकता
भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ अनुच्छेद 308–323 लोक सेवा आयोग
भाग 14A अधिकरण (Tribunals) अनुच्छेद 323A–323B विशेष न्यायाधिकरण
भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324–329A चुनाव आयोग
भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 330–342 SC, ST, OBC आदि
भाग 17 राजभाषा अनुच्छेद 343–351 हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाएँ
भाग 18 आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352–360 राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपात
भाग 19 विविध अनुच्छेद 361–367 राष्ट्रपति की जिम्मेदारी से छूट, परिभाषाएँ
भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया
भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान अनुच्छेद 369–392 अस्थायी प्रावधान
भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन अनुच्छेद 393–395 संविधान का नाम, लागू होना



विस्तार में – प्रत्येक भाग का विवरण

भाग 1 – संघ और उसका राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 1–4)

  • अनु. 1: भारत का नाम – भारत, जो राज्यों का संघ है।
  • अनु. 2: नए राज्यों का प्रवेश या गठन।
  • अनु. 3: राज्यों का गठन, क्षेत्र परिवर्तन।
  • अनु. 4: संसद द्वारा राज्यों से संबंधित कानून।

भाग 2 – नागरिकता (अनुच्छेद 5–11)

  • प्रारंभिक नागरिकता (संविधान लागू होते समय)
  • संसद की शक्ति कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है।

भाग 3 – मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12–35)

  • समानता का अधिकार (14–18)
  • स्वतंत्रता का अधिकार (19–22)
  • शोषण के विरुद्ध अधिकार (23–24)
  • धार्मिक स्वतंत्रता (25–28)
  • सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (29–30)
  • संवैधानिक उपचार का अधिकार (32)

भाग 4 – राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36–51)

  • सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय
  • राज्य का कर्तव्य – समान कानून, पर्यावरण संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय शांति आदि।

भाग 4A – मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A)

  • 11 कर्तव्य – संविधान का पालन, देश की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण आदि।

भाग 5 – संघ (अनुच्छेद 52–151)

  • राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद
  • अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
  • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

भाग 6 – राज्य (अनुच्छेद 152–237)

  • राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल
  • उच्च न्यायालय, राज्य के अधीन सेवाएँ।

भाग 7 – हटाया गया (अनुच्छेद 238)

  • 7वें संविधान संशोधन 1956 में हटाया गया।

भाग 8 – संघ राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 239–242)

  • केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन
  • दिल्ली, पुडुचेरी जैसे क्षेत्रों के विशेष प्रावधान।

भाग 9 – पंचायत (अनुच्छेद 243–243O)

  • 73वाँ संशोधन (1992)
  • तीन-स्तरीय पंचायत व्यवस्था।

भाग 9A – नगरपालिकाएँ (अनुच्छेद 243P–243ZG)

  • 74वाँ संशोधन (1992)
  • नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत।

भाग 9B – सहकारी समितियाँ (अनुच्छेद 243ZH–243ZT)

  • 97वाँ संशोधन (2011)
  • सहकारी समितियों का लोकतांत्रिक प्रबंधन।

भाग 10 – अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र (अनुच्छेद 244–244A)

  • पांचवीं और छठी अनुसूची के अंतर्गत क्षेत्र।

भाग 11 – संघ और राज्यों के बीच संबंध (अनुच्छेद 245–263)

  • विधायी, प्रशासनिक और विवाद निवारण संबंध।

भाग 12 – वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद (अनुच्छेद 264–300A)

  • संघ और राज्यों के वित्तीय संबंध
  • संपत्ति और अनुबंधों से जुड़े प्रावधान।

भाग 13 – व्यापार और वाणिज्य (अनुच्छेद 301–307)

  • भारत के भीतर व्यापार की स्वतंत्रता।

भाग 14 – संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ (अनुच्छेद 308–323)

  • लोक सेवा आयोग (UPSC, SPSC)

भाग 14A – अधिकरण (अनुच्छेद 323A–323B)

  • प्रशासनिक और अन्य अधिकरण।

भाग 15 – निर्वाचन (अनुच्छेद 324–329A)

  • चुनाव आयोग, चुनाव व्यवस्था।

भाग 16 – विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 330–342)

  • SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक के लिए विशेष प्रावधान।

भाग 17 – राजभाषा (अनुच्छेद 343–351)

  • हिंदी राजभाषा, अंग्रेज़ी का प्रयोग, भाषाओं का विकास।

भाग 18 – आपातकालीन प्रावधान (अनुच्छेद 352–360)

  • राष्ट्रीय आपातकाल
  • राज्य आपातकाल
  • वित्तीय आपातकाल।

भाग 19 – विविध (अनुच्छेद 361–367)

  • राष्ट्रपति, राज्यपाल की जिम्मेदारी से छूट
  • परिभाषाएँ।

भाग 20 – संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368)

  • संशोधन प्रक्रिया।

भाग 21 – अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 369–392)

  • जम्मू-कश्मीर, असम, नागालैंड आदि के विशेष प्रावधान।

भाग 22 – संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन (अनुच्छेद 393–395)

  • संविधान का नाम, प्रारंभ और पूर्व कानूनों का निरसन।







भारतीय संविधान – भागवार विस्तृत सूची (अनुच्छेद सहित)

भाग 1 – संघ और उसका राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 1–4)

  • अनु. 1 – भारत का नाम और संघ की प्रकृति
  • अनु. 2 – नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना
  • अनु. 3 – नये राज्य का गठन और क्षेत्रों में बदलाव
  • अनु. 4 – राज्यों से संबंधित कानून और संशोधन

भाग 2 – नागरिकता (अनुच्छेद 5–11)

  • अनु. 5 – संविधान लागू होते समय नागरिकता
  • अनु. 6 – पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता
  • अनु. 7 – पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता
  • अनु. 8 – भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों की नागरिकता
  • अनु. 9 – स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त
  • अनु. 10 – नागरिकता के अधिकार की निरंतरता
  • अनु. 11 – संसद की नागरिकता संबंधी शक्ति

भाग 3 – मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12–35)

  • अनु. 12 – राज्य की परिभाषा
  • अनु. 13 – असंगत कानूनों का अमान्य होना

(1) समानता का अधिकार – अनु. 14–18

  • अनु. 14 – विधि के समक्ष समानता
  • अनु. 15 – भेदभाव का निषेध
  • अनु. 16 – सार्वजनिक रोज़गार में समान अवसर
  • अनु. 17 – अस्पृश्यता का अंत
  • अनु. 18 – उपाधियों का अंत

(2) स्वतंत्रता का अधिकार – अनु. 19–22

  • अनु. 19 – स्वतंत्रता के अधिकार
  • अनु. 20 – अपराधों के संबंध में संरक्षण
  • अनु. 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण
  • अनु. 21A – शिक्षा का अधिकार
  • अनु. 22 – गिरफ्तारी एवं निरोध से सुरक्षा

(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार – अनु. 23–24
(4) धार्मिक स्वतंत्रता – अनु. 25–28
(5) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार – अनु. 29–30
(6) संवैधानिक उपचार का अधिकार – अनु. 32


भाग 4 – राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36–51)

  • अनु. 36–37 – DPSP का परिचय और लागू करने की प्रकृति
  • अनु. 38 – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
  • अनु. 39 – नागरिकों के अधिकार और अवसरों की समानता
  • अनु. 40 – पंचायतों का संगठन
  • अनु. 41–43A – रोजगार, शिक्षा, न्याय, श्रमिक सहभागिता
  • अनु. 44 – समान नागरिक संहिता
  • अनु. 48–48A – कृषि और पर्यावरण संरक्षण
  • अनु. 49 – राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा
  • अनु. 50 – न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण
  • अनु. 51 – अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा

भाग 4A – मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A)

  • 11 मौलिक कर्तव्य – संविधान का पालन, देशभक्ति, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि

भाग 5 – संघ (अनुच्छेद 52–151)

(A) कार्यपालिका

  • राष्ट्रपति – अनु. 52–62
  • उपराष्ट्रपति – अनु. 63–71
  • मंत्रिपरिषद – अनु. 74–75
  • अटॉर्नी जनरल – अनु. 76

(B) संसद

  • संसद की संरचना – अनु. 79–122
  • लोकसभा – अनु. 81–104
  • राज्यसभा – अनु. 80, 83–84
  • संसद की कार्यवाही और शक्तियाँ – अनु. 105–122

(C) संघीय न्यायपालिका

  • सर्वोच्च न्यायालय – अनु. 124–147

(D) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

  • CAG – अनु. 148–151

भाग 6 – राज्य (अनुच्छेद 152–237)

(A) कार्यपालिका

  • राज्यपाल – अनु. 153–162
  • मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद – अनु. 163–164
  • महाधिवक्ता – अनु. 165

(B) राज्य विधानमंडल

  • विधान सभा और विधान परिषद – अनु. 168–212

(C) राज्य न्यायपालिका

  • उच्च न्यायालय – अनु. 214–231

(D) अधीनस्थ न्यायालय

  • अनु. 233–237

भाग 7 – (अनुच्छेद 238) – हटाया गया


भाग 8 – संघ राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 239–242)

  • प्रशासक की नियुक्ति – अनु. 239
  • दिल्ली और पुडुचेरी के विशेष प्रावधान – अनु. 239AA–239B

भाग 9 – पंचायत (अनुच्छेद 243–243O)

  • पंचायत संरचना, चुनाव, वित्तीय शक्तियाँ

भाग 9A – नगरपालिकाएँ (अनुच्छेद 243P–243ZG)

  • शहरी निकाय, महापौर, नगरपालिका चुनाव, वित्त आयोग

भाग 9B – सहकारी समितियाँ (अनुच्छेद 243ZH–243ZT)


भाग 10 – अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र (अनुच्छेद 244–244A)

  • पाँचवीं और छठी अनुसूची के अंतर्गत प्रावधान

भाग 11 – संघ और राज्यों के बीच संबंध (अनुच्छेद 245–263)

  • विधायी संबंध – अनु. 245–255
  • प्रशासनिक संबंध – अनु. 256–263

भाग 12 – वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद (अनुच्छेद 264–300A)

  • वित्त आआयोग – अनु. 280
  • संपत्ति का अधिकार – अनु. 300A


भाग 13 – भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य
( अनुच्छेद 301–307 )

व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता।


भाग 14 – संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ (अनुच्छेद 308–323)

(A) प्रारंभिक प्रावधान

  • अनु. 308 – इस भाग की लागू सीमा
  • अनु. 309 – सेवाओं की भर्ती और शर्तें
  • अनु. 310 – इच्छा पर पदधारण का सिद्धांत (Doctrine of Pleasure)
  • अनु. 311 – सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्तगी, हटाने और पदावनति से सुरक्षा
  • अनु. 312 – अखिल भारतीय सेवाओं का गठन
  • अनु. 313 – संविधान लागू होने के समय के पदधारियों की स्थिति
  • अनु. 314 – (हटाया गया – 42वां संशोधन)

(B) लोक सेवा आयोग

  • अनु. 315 – संघ और राज्य लोक सेवा आयोग
  • अनु. 316 – अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति व अवधि
  • अनु. 317 – पद से हटाने की प्रक्रिया
  • अनु. 318 – सेवा की शर्तें
  • अनु. 319 – पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबंध
  • अनु. 320 – आयोग के कार्य
  • अनु. 321 – अतिरिक्त कार्य
  • अनु. 322 – व्यय का संसद/विधानमंडल पर निर्भर न होना
  • अनु. 323 – वार्षिक प्रतिवेदन

भाग 14A – अधिकरण (Tribunals) (अनुच्छेद 323A–323B)

  • अनु. 323A – प्रशासनिक अधिकरण (Administrative Tribunals) – सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े विवाद
  • अनु. 323B – अन्य विषयों के लिए अधिकरण – कर, औद्योगिक विवाद, भूमि सुधार आदि

भाग 15 – निर्वाचन (अनुच्छेद 324–329A)

  • अनु. 324 – चुनाव आयोग का गठन और शक्तियाँ
  • अनु. 325 – एक ही निर्वाचन सूची
  • अनु. 326 – सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
  • अनु. 327 – संसद की निर्वाचन से संबंधित शक्ति
  • अनु. 328 – राज्य विधानमंडल की निर्वाचन से संबंधित शक्ति
  • अनु. 329 – न्यायालयों का हस्तक्षेप निषेध
  • अनु. 329A – (हटाया गया – 44वां संशोधन)

भाग 16 – कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 330–342)

  • अनु. 330 – लोकसभा में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण
  • अनु. 331 – एंग्लो-इंडियन प्रतिनिधि (हटाया गया – 104वां संशोधन)
  • अनु. 332 – राज्य विधानसभाओं में आरक्षण
  • अनु. 333 – राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन प्रतिनिधि (हटाया गया)
  • अनु. 334 – आरक्षण की समय सीमा
  • अनु. 335 – SC/ST का दावेदारी का विचार
  • अनु. 336 – विशेष रूप से एंग्लो-इंडियन के लिए सेवाओं में अवसर (समाप्त)
  • अनु. 337 – शैक्षिक अनुदान
  • अनु. 338 – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
  • अनु. 338A – राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
  • अनु. 338B – राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
  • अनु. 339 – जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की देखरेख
  • अनु. 340 – पिछड़े वर्गों की जांच
  • अनु. 341 – अनुसूचित जातियों की सूची
  • अनु. 342 – अनुसूचित जनजातियों की सूची

भाग 17 – राजभाषा (अनुच्छेद 343–351)

  • अनु. 343 – हिंदी राजभाषा, देवनागरी लिपि
  • अनु. 344 – राजभाषा पर आयोग और संसदीय समिति
  • अनु. 345 – राज्य की राजभाषा
  • अनु. 346 – राज्यों के बीच संचार की भाषा
  • अनु. 347 – किसी भाषा को आधिकारिक मान्यता देने की विशेष प्रावधान
  • अनु. 348 – उच्चतम/उच्च न्यायालयों में भाषा
  • अनु. 349 – राजभाषा संबंधी विधेयकों पर राष्ट्रपति की सिफारिश
  • अनु. 350 – भाषा संबंधी शिकायतों पर निवारण अधिकारी
  • अनु. 350A – प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा
  • अनु. 350B – भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी
  • अनु. 351 – हिंदी भाषा का संवर्धन

भाग 18 – आपातकालीन प्रावधान (अनुच्छेद 352–360)

  • अनु. 352 – राष्ट्रीय आपातकाल (War, External Aggression, Armed Rebellion)
  • अनु. 353 – आपातकाल में केंद्र की शक्ति
  • अनु. 354 – वित्तीय व्यवस्था का संशोधन
  • अनु. 355 – राज्यों की रक्षा के लिए केंद्र का कर्तव्य
  • अनु. 356 – राज्य आपातकाल / राष्ट्रपति शासन
  • अनु. 357 – राष्ट्रपति द्वारा राज्य के कार्यों का निर्वहन
  • अनु. 358 – अनु. 19 के अधिकारों का निलंबन
  • अनु. 359 – मौलिक अधिकारों का निलंबन
  • अनु. 360 – वित्तीय आपातकाल

भाग 19 – विविध (अनुच्छेद 361–367)

  • अनु. 361 – राष्ट्रपति/राज्यपाल के लिए दायित्व से छूट
  • अनु. 361A – प्रेस में संसदीय कार्यवाही का प्रकाशन
  • अनु. 361B – कुछ नियुक्तियों से अयोग्यता
  • अनु. 362 – (हटाया गया – 26वां संशोधन)
  • अनु. 363 – राजाओं के बीच विवाद
  • अनु. 363A – राजाओं की मान्यता समाप्त
  • अनु. 364 – कुछ विशेष सेवाओं पर राष्ट्रपति का नियंत्रण
  • अनु. 365 – केंद्र के निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई
  • अनु. 366 – परिभाषाएँ
  • अनु. 367 – संविधान की व्याख्या

भाग 20 – संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368)

  • अनु. 368 – संशोधन की प्रक्रिया (साधारण, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत + राज्य की सहमति)

भाग 21 – अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 369–392)

  • अनु. 369 – अस्थायी प्रावधान
  • अनु. 370 – जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा (हटाया – 2019)
  • अनु. 371 – महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान
  • अनु. 371A–371J – अन्य राज्यों (नागालैंड, सिक्किम, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि) के लिए विशेष प्रावधान
  • अनु. 372 – पूर्व कानूनों की निरंतरता
  • अनु. 373–392 – संक्रमणकालीन प्रावधान

भाग 22 – संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन (अनुच्छेद 393–395)

  • अनु. 393 – संविधान का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
  • अनु. 394 – प्रारंभ की तारीख और प्रवर्तन
  • अनु. 395 – पूर्ववर्ती कानूनों का निरसन



















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रासायनिक सूत्र और समीकरण (Chemical Formulas & Equations) - SSC & RRB Complete Notes रासायनिक सूत्र क्या है? (What is Chemical Formula?) परिभाषा: रासायनिक सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों और उनकी संख्या को प्रतीकों द्वारा दर्शाने का तरीका है। उदाहरण: H₂O - जल (2 हाइड्रोजन + 1 ऑक्सीजन) NaCl - नमक (1 सोडियम + 1 क्लोरीन) CO₂ - कार्बन डाइऑक्साइड (1 कार्बन + 2 ऑक्सीजन) महत्व: यौगिक की संरचना बताता है तत्वों का अनुपात दर्शाता है रासायनिक अभिक्रिया लिखने में सहायक रासायनिक सूत्र के प्रकार (Types of Chemical Formulas) 1. आणविक सूत्र (Molecular Formula) परिभाषा: किसी अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। उदाहरण: यौगिक आणविक सूत्र अर्थ जल H₂O 2 H + 1 O ग्लूकोज C₆H₁₂O₆ 6 C + 12 H + 6 O बेंजीन C₆H₆ 6 C + 6 H एथेनॉल C₂H₅OH या C₂H₆O 2 C + 6 H + 1 O सल्फ्यूरिक अम्ल H₂SO₄ 2 H + 1 S + 4 O विशेषता: वास्तविक संख्या दर्शाता है अणु की पूरी जानकारी देता है 2. अनुभवजन्य सूत्र (Empirical Formula) परिभा...

LONGITUDE AND LATITUDE OF Geography for SSC exam

Longitude and Latitude (देशांतर और अक्षांश) FOR SSC EXAM Longitude and Latitude (देशांतर और अक्षांश) FOR SSC RRB EXAM 🔸 परिभाषा (Definitions): ✅ अक्षांश (Latitude): पृथ्वी पर उत्तर-दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं ।  ये रेखाएं भूमध्य रेखा (Equator) के समानांतर होती हैं। भूमध्य रेखा = 0° अक्षांश कुल रेखाएं = 181 (0° से 90° उत्तर और 90° दक्षिण) ✅ देशांतर (Longitude): पृथ्वी पर पूर्व-पश्चिम दिशा में खींची गई लंबवत (vertical) काल्पनिक रेखाएं। ये रेखाएं उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ती हैं। ग्रीनविच रेखा = 0° देशांतर ( Prime Meridian ) कुल देशांतर रेखाएं = 360 (0° से 180° पूर्व और 180° पश्चिम) 🌍 महत्वपूर्ण रेखाएं (Important Lines): रेखा अक्षांश/देशांतर विशेषता भूमध्य रेखा 0° अक्षांश पृथ्वी को दो गोलार्द्धों में बांटती है कर्क रेखा 23.5° उत्तर भारत से गुजरती है मकर रेखा 23.5° दक्षिण दक्षिणी गोलार्द्ध में आर्कटिक सर्कल 66.5° उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र शुरू अंटार्कटिक सर्कल 66.5° दक्षिण दक्षिण ध्रुव क्षेत्र 🕒 समय और देशा...

परमाणु संरचना (Atomic Structure) - SSC RRB परीक्षा Complete Notes Hindi

परमाणु संरचना (Atomic Structure) - SSC & RRB Exam Complete Notes  परमाणु क्या है? (What is an Atom?) परिभाषा: परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करती है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है। शब्द की उत्पत्ति: ग्रीक शब्द " Atomos " से (A = नहीं, tomos = काटा जा सके) अर्थ: अविभाज्य (जिसे विभाजित न किया जा सके) परमाणु का आकार: 10⁻¹⁰ मीटर या 1 Å (एंगस्ट्रॉम) परमाणु के मॉडल का विकास (Evolution of Atomic Models) 1. डाल्टन का परमाणु सिद्धांत (Dalton's Atomic Theory - 1808) वैज्ञानिक: जॉन डाल्टन (John Dalton) - ब्रिटिश रसायनज्ञ मुख्य बिंदु: सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों (परमाणुओं) से बने हैं परमाणु अविभाज्य हैं - इन्हें न तो बनाया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं (द्रव्यमान और गुण में) भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं यौगिक सरल पूर्ण संख्या अनुपात में बनते हैं (H₂O = 2:1) रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का पुनर्विन्यास होता है मॉडल की कल्पना: परमाणु एक ठोस, अविभाज्य ...