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अम्ल और क्षार (Acids & Bases) - for SSC & RRB Complete notes

🧪 अम्ल और क्षार (Acids & Bases) - Complete notes for SSC & RRB अम्ल और क्षार (Acids & Bases) - Complete notes for SSC & RRB 🍋 अम्ल (Acids) - परिभाषा और पहचान अम्ल की परिभाषा: 1) आर्हेनियस के अनुसार (Arrhenius Theory): वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन (H⁺) देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। HCl → H⁺ + Cl⁻ H₂SO₄ → 2H⁺ + SO₄²⁻ 2) ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार (Bronsted-Lowry Theory): वे पदार्थ जो प्रोटॉन (H⁺) दान करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। 3) लुईस के अनुसार (Lewis Theory): वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। ✅ अम्ल की पहचान के गुण: गुण विवरण स्वाद खट्टा (Sour) लिटमस परीक्षण नीला लिटमस → लाल स्पर्श संक्षारक (Corrosive) विद्युत चालकता जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है धातुओं से क्रिया H₂ गैस मुक्त करते हैं क्षार से क्रिया लवण + जल बनाते हैं (उदासीनीकरण) 📚 अम्लों के प्रकार A) उत्पत्ति के आधार पर: 1️⃣ प्राकृतिक/कार्बनिक अम्ल (Organic Acids): अम्ल रासायनिक सूत्र स्रोत विशेषता एसीटिक अम्ल CH₃COOH सिरका (Vinegar) 5-8% सांद्रता साइट्रिक अम्ल C₆H...

President and Vice President of India – भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति



🇮🇳 राष्ट्रपति (President of India)

भाग V – संघ, अनुच्छेद 52 से 62

  • Art. 52 – भारत में राष्ट्रपति होगा।
  • Art. 53 – संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
  • Art. 54 – निर्वाचन मंडल द्वारा चुनाव (संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य + राज्यों/UT की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य)।
  • Art. 55 – चुनाव की प्रक्रिया (एकल हस्तांतरणीय मत, अनुपातिक प्रतिनिधित्व)।
  • Art. 56 – कार्यकाल 5 वर्ष, पुनः चुनाव संभव।
  • Art. 57 – पुनः निर्वाचित होने की योग्यता।
  • Art. 58 – योग्यता (35 वर्ष, नागरिकता, लोकसभा सदस्य योग्यता, लाभ का पद नहीं)।
  • Art. 59 – शर्तें (सरकार का कोई अन्य पद नहीं)।
  • Art. 60 – शपथ (CJI द्वारा)।
  • Art. 61 – महाभियोग (संविधान उल्लंघन पर, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत)।
  • Art. 62 – रिक्ति पर 6 माह में चुनाव।

🇮🇳 उपराष्ट्रपति (Vice President of India)

भाग V – संघ, अनुच्छेद 63 से 71

  • Art. 63 – भारत में उपराष्ट्रपति होगा।
  • Art. 64 – राज्यसभा के पदेन सभापति।
  • Art. 65 – राष्ट्रपति के पद की रिक्ति में कार्यभार (अधिकतम 6 माह)।
  • Art. 66 – संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चुनाव (निर्वाचित + नामांकित)।
  • Art. 67 – कार्यकाल 5 वर्ष, पुनः निर्वाचित हो सकता है।
  • Art. 68 – रिक्ति पर 6 माह में चुनाव।
  • Art. 69 – शपथ (राष्ट्रपति द्वारा)।
  • Art. 70 – राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के प्रावधान।
  • Art. 71 – चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा।



Details 

ठीक है, मैं आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संक्षेप + सभी अनुच्छेद + पूरी डिटेल एक ही जगह दे रहा हूँ, ताकि SSC/RRB या किसी भी पॉलिटी एग्जाम में सीधे काम आ सके।


🇮🇳 राष्ट्रपति (President of India)

📖 भाग V – संघ, अनुच्छेद 52 से 62

1. पद व अधिकार

  • Art. 52 – भारत में एक राष्ट्रपति होगा।
  • Art. 53 – संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
    • प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं।
  • भारत के राज्य प्रमुख (Head of State) और भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति

2. चुनाव

  • Art. 54 – अप्रत्यक्ष चुनाव, निर्वाचन मंडल (Electoral College) द्वारा।

    • संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य।
    • राज्यों/UT (दिल्ली, पुदुचेरी) की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
    • नामांकित सदस्य मतदान नहीं करते।
  • Art. 55 – चुनाव की प्रक्रिया

    • Single Transferable Vote + Proportional Representation
    • राज्यों के वोट का मूल्य = (राज्य की जनसंख्या ÷ निर्वाचित विधायकों की संख्या) × 1,000
    • सांसद के वोट का मूल्य = (सभी विधायकों के कुल मत मूल्य ÷ निर्वाचित सांसदों की संख्या)

3. कार्यकाल, योग्यता, शर्तें

  • Art. 56 – 5 वर्ष, उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक।
  • Art. 57 – पुनः चुनाव असीमित बार संभव।
  • Art. 58 – योग्यता
    • भारत का नागरिक।
    • कम से कम 35 वर्ष आयु।
    • लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता।
    • लाभ का पद न हो।
  • Art. 59 – राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद नहीं धारण करेगा, वेतन व भत्ते संसद तय करेगी।

4. शपथ, पदत्याग, हटाना

  • Art. 60 – शपथ CJI द्वारा, अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश।
  • Art. 61 – महाभियोग केवल संविधान उल्लंघन पर, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से।
  • इस्तीफा – उपराष्ट्रपति को लिखित रूप में।
  • Art. 62 – रिक्ति पर 6 माह में नया चुनाव।

5. शक्तियाँ

  • कार्यपालिका – PM, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च पदों पर नियुक्ति।
  • विधायी – संसद बुलाना, स्थगित करना, भंग करना, अध्यादेश जारी (Art. 123)।
  • न्यायिक – क्षमा, दंड-राहत, दंड-परिवर्तन (Art. 72)।
  • सैन्य – सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर।
  • आपातकालीन – राष्ट्रीय, राज्य, वित्तीय आपातकाल में विशेष शक्तियाँ।

🇮🇳 उपराष्ट्रपति (Vice President of India)

📖 भाग V – संघ, अनुच्छेद 63 से 71

1. पद व भूमिका

  • Art. 63 – भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा।
  • Art. 64 – राज्यसभा के पदेन सभापति।
  • Art. 65 – राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, मृत्यु, इस्तीफा या अयोग्यता पर कार्यकारी राष्ट्रपति (अधिकतम 6 माह)।

2. चुनाव

  • Art. 66 – अप्रत्यक्ष चुनाव, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य (निर्वाचित + नामांकित) मतदान करते हैं।
    • Single Transferable Vote + Proportional Representation।

3. कार्यकाल, योग्यता, शर्तें

  • Art. 67 – 5 वर्ष, पुनः चुनाव संभव।
  • Art. 68 – रिक्ति पर 6 माह में चुनाव।
  • Art. 69 – शपथ राष्ट्रपति द्वारा।
  • Art. 70 – राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के अन्य प्रावधान।
  • Art. 71 – चुनाव विवाद सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा।
  • योग्यता:
    • भारत का नागरिक।
    • 35 वर्ष न्यूनतम आयु।
    • राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता।
    • लाभ का पद न हो।

President vs Vice President का एक टेबलर कंपैरिजन चार्ट 


President vs Vice President (भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति)

बिंदु           राष्ट्रपति (President)        उपराष्ट्रपति (Vice President)
संविधान में स्थान    भाग V – संघ, अनु. 52 से 62 भाग V – संघ, अनु. 63 से 71
पद राज्य प्रमुख (Head of State), कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रमुख राज्यसभा का पदेन सभापति, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यकारी राष्ट्रपति
चुनाव अनुच्छेद Art. 54 – निर्वाचन मंडल: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य + राज्यों/UT की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य Art. 66 – संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य (निर्वाचित + नामांकित)
चुनाव पद्धति एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote) + अनुपातिक प्रतिनिधित्व वही – एकल हस्तांतरणीय मत + अनुपातिक प्रतिनिधित्व
चुनाव में शामिल राज्य विधानसभाएँ + संसद (केवल निर्वाचित सदस्य) केवल संसद (निर्वाचित + नामांकित सदस्य)
कार्यकाल Art. 56 – 5 वर्ष, पुनः चुनाव संभव Art. 67 – 5 वर्ष, पुनः चुनाव संभव
रिक्ति पर चुनाव Art. 62 – 6 माह में Art. 68 – 6 माह में
योग्यता Art. 58 – भारत का नागरिक, 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य की योग्यता, लाभ का पद नहीं Art. 66(3) – भारत का नागरिक, 35 वर्ष, राज्यसभा सदस्य की योग्यता, लाभ का पद नहीं
शर्तें Art. 59 – अन्य कोई लाभ का पद नहीं वही
शपथ Art. 60 – CJI या वरिष्ठतम SC जज द्वारा Art. 69 – राष्ट्रपति द्वारा
पदत्याग उपराष्ट्रपति को लिखित में राष्ट्रपति को लिखित में
हटाना Art. 61 – महाभियोग, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत संसद के बहुमत से प्रस्ताव पारित (महाभियोग नहीं)
शक्तियाँ कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक, सैन्य, आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति का कार्यभार संभालना, राज्यसभा की अध्यक्षता
विशेष नोट भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अधिकतम 6 माह तक कार्यकारी राष्ट्रपति


अनुच्छेद 72 और 73 

✅ याद रखने की ट्रिक (5 प्रकार)

“PRRRS” → Pardon, Remission, Reprieve, Respite, Commutation


📘 अनुच्छेद 72 – राष्ट्रपति की दया शक्ति 

👉 प्रावधान

राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी अपराधी के दंड को माफ़ या कम कर सकता है, जब:

  1. मृत्युदंड (Death Sentence) दिया गया हो।
  2. सैन्य न्यायालय (Court Martial) द्वारा दंडित किया गया हो।
  3. ऐसे अपराध जिनका दंड केंद्र सरकार के कानून के अधीन है।

👉 राष्ट्रपति की दया शक्तियाँ (Types of Pardoning Power)

प्रकार अर्थ
क्षमादान (Pardon) अपराध और दंड दोनों समाप्त करना।
परिवर्तन (Commutation) दंड को कम कठोर दंड में बदलना (जैसे मौत → आजीवन कारावास)।
दंड-लाघव (Remission) दंड की अवधि कम करना।
विश्रांति (Respite) विशेष परिस्थितियों में दंड कम करना।
स्थगन (Reprieve) दंड की क्रियान्वयन तिथि टालना।

📘 अनुच्छेद 73 – केंद्र की कार्यपालिका शक्ति 

👉 प्रावधान

  • केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति उन सभी विषयों पर लागू होती है:

    1. जिन पर संसद कानून बना सकती है (Union List + Concurrent List)।
    2. और जो अधिकार संविधान या कानून द्वारा केंद्र को दिए गए हैं
  • सामान्यतः राज्य सूची (State List) पर केंद्र कार्य नहीं करता, लेकिन:

    • आपातकाल (Emergency) या
    • राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) में → केंद्र राज्य सूची के विषयों पर भी कार्य कर सकता है।

✅ Quick Revision Note

  • अनुच्छेद 72: राष्ट्रपति की दया शक्ति → अपराधियों को क्षमा, दंड कम या स्थगित करने का अधिकार।
  • अनुच्छेद 73: केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति → संसद के अधिकार क्षेत्र के अनुसार।





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