🇮🇳 राष्ट्रपति (President of India)
भाग V – संघ, अनुच्छेद 52 से 62
- Art. 52 – भारत में राष्ट्रपति होगा।
- Art. 53 – संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
- Art. 54 – निर्वाचन मंडल द्वारा चुनाव (संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य + राज्यों/UT की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य)।
- Art. 55 – चुनाव की प्रक्रिया (एकल हस्तांतरणीय मत, अनुपातिक प्रतिनिधित्व)।
- Art. 56 – कार्यकाल 5 वर्ष, पुनः चुनाव संभव।
- Art. 57 – पुनः निर्वाचित होने की योग्यता।
- Art. 58 – योग्यता (35 वर्ष, नागरिकता, लोकसभा सदस्य योग्यता, लाभ का पद नहीं)।
- Art. 59 – शर्तें (सरकार का कोई अन्य पद नहीं)।
- Art. 60 – शपथ (CJI द्वारा)।
- Art. 61 – महाभियोग (संविधान उल्लंघन पर, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत)।
- Art. 62 – रिक्ति पर 6 माह में चुनाव।
🇮🇳 उपराष्ट्रपति (Vice President of India)
भाग V – संघ, अनुच्छेद 63 से 71
- Art. 63 – भारत में उपराष्ट्रपति होगा।
- Art. 64 – राज्यसभा के पदेन सभापति।
- Art. 65 – राष्ट्रपति के पद की रिक्ति में कार्यभार (अधिकतम 6 माह)।
- Art. 66 – संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चुनाव (निर्वाचित + नामांकित)।
- Art. 67 – कार्यकाल 5 वर्ष, पुनः निर्वाचित हो सकता है।
- Art. 68 – रिक्ति पर 6 माह में चुनाव।
- Art. 69 – शपथ (राष्ट्रपति द्वारा)।
- Art. 70 – राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के प्रावधान।
- Art. 71 – चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा।
Details
ठीक है, मैं आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संक्षेप + सभी अनुच्छेद + पूरी डिटेल एक ही जगह दे रहा हूँ, ताकि SSC/RRB या किसी भी पॉलिटी एग्जाम में सीधे काम आ सके।
🇮🇳 राष्ट्रपति (President of India)
📖 भाग V – संघ, अनुच्छेद 52 से 62
1. पद व अधिकार
- Art. 52 – भारत में एक राष्ट्रपति होगा।
- Art. 53 – संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
- प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं।
- भारत के राज्य प्रमुख (Head of State) और भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति।
2. चुनाव
-
Art. 54 – अप्रत्यक्ष चुनाव, निर्वाचन मंडल (Electoral College) द्वारा।
- संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य।
- राज्यों/UT (दिल्ली, पुदुचेरी) की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
- नामांकित सदस्य मतदान नहीं करते।
-
Art. 55 – चुनाव की प्रक्रिया
- Single Transferable Vote + Proportional Representation।
- राज्यों के वोट का मूल्य = (राज्य की जनसंख्या ÷ निर्वाचित विधायकों की संख्या) × 1,000
- सांसद के वोट का मूल्य = (सभी विधायकों के कुल मत मूल्य ÷ निर्वाचित सांसदों की संख्या)
3. कार्यकाल, योग्यता, शर्तें
- Art. 56 – 5 वर्ष, उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक।
- Art. 57 – पुनः चुनाव असीमित बार संभव।
- Art. 58 – योग्यता
- भारत का नागरिक।
- कम से कम 35 वर्ष आयु।
- लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता।
- लाभ का पद न हो।
- Art. 59 – राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद नहीं धारण करेगा, वेतन व भत्ते संसद तय करेगी।
4. शपथ, पदत्याग, हटाना
- Art. 60 – शपथ CJI द्वारा, अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश।
- Art. 61 – महाभियोग केवल संविधान उल्लंघन पर, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से।
- इस्तीफा – उपराष्ट्रपति को लिखित रूप में।
- Art. 62 – रिक्ति पर 6 माह में नया चुनाव।
5. शक्तियाँ
- कार्यपालिका – PM, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च पदों पर नियुक्ति।
- विधायी – संसद बुलाना, स्थगित करना, भंग करना, अध्यादेश जारी (Art. 123)।
- न्यायिक – क्षमा, दंड-राहत, दंड-परिवर्तन (Art. 72)।
- सैन्य – सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर।
- आपातकालीन – राष्ट्रीय, राज्य, वित्तीय आपातकाल में विशेष शक्तियाँ।
🇮🇳 उपराष्ट्रपति (Vice President of India)
📖 भाग V – संघ, अनुच्छेद 63 से 71
1. पद व भूमिका
- Art. 63 – भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा।
- Art. 64 – राज्यसभा के पदेन सभापति।
- Art. 65 – राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, मृत्यु, इस्तीफा या अयोग्यता पर कार्यकारी राष्ट्रपति (अधिकतम 6 माह)।
2. चुनाव
- Art. 66 – अप्रत्यक्ष चुनाव, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य (निर्वाचित + नामांकित) मतदान करते हैं।
- Single Transferable Vote + Proportional Representation।
3. कार्यकाल, योग्यता, शर्तें
- Art. 67 – 5 वर्ष, पुनः चुनाव संभव।
- Art. 68 – रिक्ति पर 6 माह में चुनाव।
- Art. 69 – शपथ राष्ट्रपति द्वारा।
- Art. 70 – राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के अन्य प्रावधान।
- Art. 71 – चुनाव विवाद सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा।
- योग्यता:
- भारत का नागरिक।
- 35 वर्ष न्यूनतम आयु।
- राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता।
- लाभ का पद न हो।
President vs Vice President का एक टेबलर कंपैरिजन चार्ट
President vs Vice President (भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति)
| बिंदु | राष्ट्रपति (President) | उपराष्ट्रपति (Vice President) |
|---|---|---|
| संविधान में स्थान | भाग V – संघ, अनु. 52 से 62 | भाग V – संघ, अनु. 63 से 71 |
| पद | राज्य प्रमुख (Head of State), कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रमुख | राज्यसभा का पदेन सभापति, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यकारी राष्ट्रपति |
| चुनाव अनुच्छेद | Art. 54 – निर्वाचन मंडल: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य + राज्यों/UT की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य | Art. 66 – संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य (निर्वाचित + नामांकित) |
| चुनाव पद्धति | एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote) + अनुपातिक प्रतिनिधित्व | वही – एकल हस्तांतरणीय मत + अनुपातिक प्रतिनिधित्व |
| चुनाव में शामिल | राज्य विधानसभाएँ + संसद (केवल निर्वाचित सदस्य) | केवल संसद (निर्वाचित + नामांकित सदस्य) |
| कार्यकाल | Art. 56 – 5 वर्ष, पुनः चुनाव संभव | Art. 67 – 5 वर्ष, पुनः चुनाव संभव |
| रिक्ति पर चुनाव | Art. 62 – 6 माह में | Art. 68 – 6 माह में |
| योग्यता | Art. 58 – भारत का नागरिक, 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य की योग्यता, लाभ का पद नहीं | Art. 66(3) – भारत का नागरिक, 35 वर्ष, राज्यसभा सदस्य की योग्यता, लाभ का पद नहीं |
| शर्तें | Art. 59 – अन्य कोई लाभ का पद नहीं | वही |
| शपथ | Art. 60 – CJI या वरिष्ठतम SC जज द्वारा | Art. 69 – राष्ट्रपति द्वारा |
| पदत्याग | उपराष्ट्रपति को लिखित में | राष्ट्रपति को लिखित में |
| हटाना | Art. 61 – महाभियोग, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत | संसद के बहुमत से प्रस्ताव पारित (महाभियोग नहीं) |
| शक्तियाँ | कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक, सैन्य, आपातकालीन शक्तियाँ | राष्ट्रपति का कार्यभार संभालना, राज्यसभा की अध्यक्षता |
| विशेष नोट | भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर | राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अधिकतम 6 माह तक कार्यकारी राष्ट्रपति |
अनुच्छेद 72 और 73
✅ याद रखने की ट्रिक (5 प्रकार)
“PRRRS” → Pardon, Remission, Reprieve, Respite, Commutation
📘 अनुच्छेद 72 – राष्ट्रपति की दया शक्ति
👉 प्रावधान
राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी अपराधी के दंड को माफ़ या कम कर सकता है, जब:
- मृत्युदंड (Death Sentence) दिया गया हो।
- सैन्य न्यायालय (Court Martial) द्वारा दंडित किया गया हो।
- ऐसे अपराध जिनका दंड केंद्र सरकार के कानून के अधीन है।
👉 राष्ट्रपति की दया शक्तियाँ (Types of Pardoning Power)
| प्रकार | अर्थ |
|---|---|
| क्षमादान (Pardon) | अपराध और दंड दोनों समाप्त करना। |
| परिवर्तन (Commutation) | दंड को कम कठोर दंड में बदलना (जैसे मौत → आजीवन कारावास)। |
| दंड-लाघव (Remission) | दंड की अवधि कम करना। |
| विश्रांति (Respite) | विशेष परिस्थितियों में दंड कम करना। |
| स्थगन (Reprieve) | दंड की क्रियान्वयन तिथि टालना। |
📘 अनुच्छेद 73 – केंद्र की कार्यपालिका शक्ति
👉 प्रावधान
-
केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति उन सभी विषयों पर लागू होती है:
- जिन पर संसद कानून बना सकती है (Union List + Concurrent List)।
- और जो अधिकार संविधान या कानून द्वारा केंद्र को दिए गए हैं।
-
सामान्यतः राज्य सूची (State List) पर केंद्र कार्य नहीं करता, लेकिन:
- आपातकाल (Emergency) या
- राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) में → केंद्र राज्य सूची के विषयों पर भी कार्य कर सकता है।
✅ Quick Revision Note
- अनुच्छेद 72: राष्ट्रपति की दया शक्ति → अपराधियों को क्षमा, दंड कम या स्थगित करने का अधिकार।
- अनुच्छेद 73: केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति → संसद के अधिकार क्षेत्र के अनुसार।
Comments
Post a Comment