🧪 अम्ल और क्षार (Acids & Bases) - Complete notes for SSC & RRB अम्ल और क्षार (Acids & Bases) - Complete notes for SSC & RRB 🍋 अम्ल (Acids) - परिभाषा और पहचान अम्ल की परिभाषा: 1) आर्हेनियस के अनुसार (Arrhenius Theory): वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन (H⁺) देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। HCl → H⁺ + Cl⁻ H₂SO₄ → 2H⁺ + SO₄²⁻ 2) ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार (Bronsted-Lowry Theory): वे पदार्थ जो प्रोटॉन (H⁺) दान करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। 3) लुईस के अनुसार (Lewis Theory): वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। ✅ अम्ल की पहचान के गुण: गुण विवरण स्वाद खट्टा (Sour) लिटमस परीक्षण नीला लिटमस → लाल स्पर्श संक्षारक (Corrosive) विद्युत चालकता जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है धातुओं से क्रिया H₂ गैस मुक्त करते हैं क्षार से क्रिया लवण + जल बनाते हैं (उदासीनीकरण) 📚 अम्लों के प्रकार A) उत्पत्ति के आधार पर: 1️⃣ प्राकृतिक/कार्बनिक अम्ल (Organic Acids): अम्ल रासायनिक सूत्र स्रोत विशेषता एसीटिक अम्ल CH₃COOH सिरका (Vinegar) 5-8% सांद्रता साइट्रिक अम्ल C₆H...
राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy – DPSP) और मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)
1. राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)
- संविधान में स्थान – भाग IV (Part IV)
- अनुच्छेद – अनुच्छेद 36 से 51
- उद्देश्य – देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करना, ताकि एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना हो सके।
- प्रकृति – ये अविन्यायिक (Non-justiciable) हैं, यानी इनको अदालत में लागू नहीं करवाया जा सकता, परंतु देश के शासन में इनका पालन सरकार के लिए मौलिक सिद्धांत माना गया है।
- स्रोत – आयरलैंड के संविधान से प्रेरित।
श्रेणियाँ
-
सामाजिकवादी सिद्धांत (Socialistic Principles) – समानता और कल्याणकारी राज्य की स्थापना
- सभी नागरिकों को पर्याप्त साधन देना (Art 39)
- पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन (Art 39(d))
- शिक्षा और रोजगार में समान अवसर (Art 41)
- 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा (Art 45)
- स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार (Art 47)
-
गांधीवादी सिद्धांत (Gandhian Principles) – गांधीजी के विचारों पर आधारित
- ग्राम पंचायतों का संगठन (Art 40)
- कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन (Art 43)
- मवेशियों की नस्लों की रक्षा और गौहत्या पर प्रतिबंध (Art 48)
- शराब और नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध (Art 47)
-
उदार-लोकतांत्रिक सिद्धांत (Liberal-Intellectual Principles)
- समान अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा (Art 51)
- न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव (Art 50)
- पर्यावरण की सुरक्षा (Art 48A)
2. मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)
- संविधान में स्थान – भाग IVA (Part IVA)
- अनुच्छेद – अनुच्छेद 51A
- जोड़ने का वर्ष – 42वां संविधान संशोधन, 1976 (स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर)
- संख्या – वर्तमान में 11 कर्तव्य (प्रारंभ में 10 थे, 86वां संशोधन 2002 में 11वाँ जोड़ा)
- प्रकृति – अविन्यायिक हैं (कानून द्वारा सीधे लागू नहीं किए जा सकते, पर कानून इनके आधार पर बनाया जा सकता है)।
- स्रोत – सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित।
मौलिक कर्तव्यों की सूची
प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है—
- संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना।
- स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना।
- भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना।
- देश की रक्षा करना और जब आवश्यकता हो, राष्ट्रीय सेवा में तत्पर रहना।
- सभी वर्गों में सद्भाव और भाईचारे की भावना बनाए रखना।
- हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखना।
- प्राकृतिक पर्यावरण (वन, झील, नदी, वन्यजीव) की रक्षा और सुधार करना।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना विकसित करना।
- सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना।
- व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना।
- (2002 में जोड़ा गया) – 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना।
अनुच्छेद 36 से 51 तक – राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)
भाग IV – राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36 से 51)
- अनुच्छेद 36 – इस भाग के लिए राज्य की परिभाषा।
- अनुच्छेद 37 – DPSP का न्यायालय में प्रवर्तन न होना, लेकिन शासन के लिए मूलभूत महत्व।
- अनुच्छेद 38 – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ एक सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना।
- अनुच्छेद 39 – राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत (समानता, आजीविका, पुरुष-महिला समान वेतन, शोषण रोकना, संसाधनों का समान वितरण)।
- अनुच्छेद 39A – मुफ्त विधिक सहायता और न्याय तक समान पहुंच।
- अनुच्छेद 40 – ग्राम पंचायतों का संगठन।
- अनुच्छेद 41 – काम का अधिकार, शिक्षा और बेरोजगारी, बीमारी व वृद्धावस्था में सहायता।
- अनुच्छेद 42 – मानवीय कार्य स्थितियाँ और मातृत्व राहत।
- अनुच्छेद 43 – मजदूरी का उचित स्तर और जीवन स्तर, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन।
- अनुच्छेद 43A – उद्योगों में श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी।
- अनुच्छेद 44 – समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)।
- अनुच्छेद 45 – 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।
- अनुच्छेद 46 – अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का संवर्धन।
- अनुच्छेद 47 – पोषण स्तर, जीवन स्तर में सुधार और नशीले पदार्थों का निषेध।
- अनुच्छेद 48 – कृषि और पशुपालन का संगठन, नस्ल सुधार और गौसंरक्षण।
- अनुच्छेद 48A – पर्यावरण, वन और वन्यजीवों का संरक्षण।
- अनुच्छेद 49 – राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण।
- अनुच्छेद 50 – न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण।
- अनुच्छेद 51 – अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा, अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन।
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